Learning Licence Apply Online – अब लर्निंग लाइसेंस बनाना पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा
अब हम आसानी से ऑनलाइन सिर्फ अपने आधार कार्ड की मदद से लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में आपको अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आवश्यक होता है चाहे आप दो पहिए की गाड़ी चलाएं या फिर चार पहिए की गाड़ी चलाएं। अगर आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है।
अब लर्निंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान
अगर आप भी अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो आप आसानी से ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। एक बार जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो इसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आप परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
सरकार अब सब कुछ डिजिटल कर रही है ऐसे में अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब हम छोटे से छोटे डाक्यूमेंट से लेकर बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब हम लर्निंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कम फीस के साथ आसानी से ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस खुद से ही बना सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आयु सीमा
लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है तो आप बिना गियर वाली गाड़ी यानी स्कूटी के लिए लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। स्कूटी या बिना गियर वाली गाड़ी के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु सीमा वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको चार पहिया वाहन या गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो इसके लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस है जरूरी
अगर आप दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो आपके पास लर्निंग लाइसेंस का होना जरूरी है क्योंकि कानूनी तौर पर बिना लर्निंग लाइसेंस के हम कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए दस्तावेज
अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से लर्निंग लाइसेंस बनवाने में बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से लर्निंग लाइसेंस बनवाने में आपको अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर की मदद से घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें एक फोटो की भी आवश्यकता होती है। अगर आप आधार ईकेवाईसी के माध्यम से अपना लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो आपको फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको अपने हस्ताक्षर का फोटो अपलोड करना होगा। परिवहन की वेबसाइट से हम आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं।
Learning Licence Apply Online प्रक्रिया
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको Drivers/ Learners License पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना राज्य चुनकर आगे बढ़ना है। अब आपको Apply for Learner Licence पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करना है। इसके बाद आप दस्तावेज अपलोड वाले स्टेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको मांगे गए दस्तावेज अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होगा। इसके बाद आपको निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस में अंतर
लर्निंग लाइसेंस
- लर्निंग लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाना सीखने के लिए दिया जाता है।
- इस लाइसेंस के साथ व्यक्ति केवल वाहन चलाना सीख सकता है और उसे किसी लाइसेंसधारी अनुभवी ड्राइवर के साथ वाहन चलाने की अनुमति होती है।
- लर्निंग लाइसेंस आम तौर पर 6 महीने के लिए वैध होता है।
- लर्निंग लाइसेंसधारी को वाहन के पीछे ‘L’ का साइन लगाना अनिवार्य होता है।
- लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक लिखित या कंप्यूटर-आधारित टेस्ट देना होता है जिसमें ट्रैफिक नियमों और संकेतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस
- ड्राइविंग लाइसेंस एक स्थायी लाइसेंस होता है जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति वाहन चलाने के लिए सक्षम है।
- ड्राइविंग लाइसेंसधारी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से वाहन चलाने की अनुमति होती है और उसे किसी अन्य अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती।
- यह लाइसेंस आम तौर पर 20 साल या 50 वर्ष की उम्र तक (जो पहले हो) वैध होता है और इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है।
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है।